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रतलाम: कलेक्टर ने धारा 144 लगाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, शहर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा, किस पर रहेगी पाबंदी

खबरगुरु (रतलाम) 26 मार्च। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों को जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं। इनके अनुसार संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा रतलाम जिले में धारा 144 लगाई गई है।

रतलाम शहर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन

जिले में नगर निगम रतलाम शहरी सीमा क्षेत्र के प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी प्रतिष्ठान बंद होंगे और लोग अपने घरों में ही रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों व औद्योगिक कच्चे माल का उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेलवे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वालों के लिए छूट रहेगी।

पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे

जिले में 28 मार्च को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप कोषालय तथा पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों को छूट रहेगी।

take away भोजन प्रदाय कर सकेंगे, सिनेमाघर,स्विमिंग पूल, जिम बंद

जिले के सभी होटल रेस्टोरेंट ठेलागाड़ी लगाकर खाद्य सामग्री जैसे चाय नाश्ता आदि खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु take away भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर स्विमिंग पूल जिम बंद रहेंगे। आगामी दिवस में आने वाले त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस गैर मेला सभी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन करने पर संस्थानों के संचालक से ₹500 का अर्थदंड

दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल संबंधित दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से एवं चूने के गोले से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संस्थानों के संचालक से ₹500 का अर्थदंड लगातेहुए आगामी 48 घंटे के लिए दुकान को बंद किया जाएगा।

2 मिनट तक सायरन बजाकर करेंगे जागरूक

आमजन को कोरोना से के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 1 सप्ताह प्रतिदिन सुबह 11:00 एवं शाम को 7:00 बजे शहरी क्षेत्रों में सायरन को 2 मिनट तक बजाया जाएगा। जिससे आमजन को स्मरण हो कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक है।

चालानी कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों को किया अधिकृत 

संपूर्ण जिले में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही करते हुए ₹100 का सपोर्ट फाइल किया जाएगा। सैलाना अनुभाग की सीमा में मास्टर का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर ₹50 का सपोर्ट फाइन किया जाएगा और फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। चालानी कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग पुलिस विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों को अधिकृत किया गया हैं।

शहर को छोड़कर शेष जिले में होलिका दहन पर्व पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की होलिका दहन पर जाने की अनुमति होगी

रतलाम शहर को छोड़कर शेष जिले में होलिका दहन पर्व पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की होलिका दहन पर जाने की अनुमति होगी। आयोजन समिति द्वारा उनके नाम,पता के साथ पूरी जानकारी लिखित में आयोजन के पूर्व संबंधित थाने को देना होगा। होली त्यौहार मेरी होली मेरा घर अंतर्गत मनाई जाएगी रतलाम शहर में होली दहन एवं शब-ए-बारात कार्यक्रम लोक डाउन होने के कारण सांकेतिक रूप से ही मनाया जाएगा। जन्मदिन की पार्टी जैसे कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक तौर पर किया जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति

जिले में आयोजित होने वाले शादी समारोह के कार्यक्रम की पूर्व अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों आयोजन स्थल की क्षमता के अनुसार की अनुमति रहेगी मैरिज गार्डन होटल धर्मशाला आदि को एंट्री पॉइंट पर परिसर संचालक द्वारा मार्च एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा। बंद हॉल में 50% क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।

अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति

अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी उठाओ ना कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे कोरोना से अधिक प्रभावी राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की बॉर्डर पर चेकिंग होगी कर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 181 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी यह आदेश 26 मार्च से लागू किया गया है।

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admin

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