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रतलाम: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धारा 144 लागू, भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक आदेश 2 माह तक प्रभावशील

खबरगुरु (रतलाम) 24 मार्च। साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रोक लगा दी है। धारा 144 लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी नहीं की जा सकेगा।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा 9 मार्च को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने यह प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक, धार्मिक भावना को भड़काने, उसका समर्थन करने वाली पोस्ट डालने, उसे लाइक करने अथवा फॉरवर्ड करने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होकर आवेदक को शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

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