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RATLAM : जिला बदर कार्रवाई का विरोध, आदिवासियों ने रैली निकाल कलेक्टर ऑफिस में किया प्रदर्शन, जिला बदर की कार्रवाई को अवैध मानते हुए कलेक्टर से 7 दिवस में मांगा स्पष्टीकरण, देखें वीडियो

RATLAM : जिला बदर कार्रवाई का विरोध, आदिवासियों ने रैली निकाल कलेक्टर ऑफिस में किया प्रदर्शन, जिला बदर की कार्रवाई को अवैध मानते हुए कलेक्टर से 7 दिवस में मांगा स्पष्टीकरण, देखें वीडियो

खबरगुरू (रतलाम) 8 जनवरी। जिलेभर से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रतलाम में एकत्रित हुए। यहां रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशासन द्वारा समाज के 2 लोगो के जिला बदर का विरोध कर रहे थे। आदिवासी समाज के लोग ‘न लोकसभा और न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा’ के बैनर के साथ रतलाम आए थे।

रैली निकालते आदिवासी समाज के लोग

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आदिवासी समाज के लोगो ने रैली निकाल कर विरोध जताया। मुख्य मार्गो से रैली निकालते हुए दोपहर करीब 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहा पर रैली में शामिल लोगो ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय समाज के दो लोगों को जिला बदर कर दिया गया जबकि दोनों पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

जो जमीन सरकारी है-वो जमीन हमारी है

जो जमीन सरकारी है-वो जमीन हमारी है, देखों देखों कौन आया-आदिवासी शेर आया,  एक तीर एक कमान-आदिवासी एक समान नारे लगाते हुए समाज के लोगो ने रैली निकाली। समाज के लोगो का कहना है कि हम ज्ञापन नहीं दे रहे है। हम यहां ग्राम सभा कर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है।

हंगामा बढ़ते देख कलेक्टर कार्यालय से बाहर आए। प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठ कर उनकी बात सुनी और उन्हे समझाईश दी ।

जमीन पर बैठकर प्रदर्शनकारियों की बात सुनते कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार

ग्राम सभा जिला बदल की कार्रवाई को अवैध एवं असंवैधानिक मानता है

ग्राम सभा जिला रतलाम के बैनर तले अपना विरोध जताते हुए एक आदेश निकाला है जिसमें 27 सितंबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 को तात्कालिक कलक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विलैश खराडी पिता रमेश खराड़ी ग्राम लंबीसादड़, विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ विश्व प्रताप उर्फ बीपी हरि पिता विजय हरि गांव केशरपुरा को 7 जिलों में जिला बदर का आदेश जारी किया गया था।

उक्त आदेश के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम प्रधान का कहना है की ipc धारा 5 के तहत आदिवासी समुदाय की रूडी प्रथा एवं स्पेशल लॉ के ऊपर अनु 244(1) के ऊपर आईपीसी 1860 लागू नहीं होता है एवं सीआरपीसी धारा 5 के तहत आदिवासी समुदाय के रूडी प्रथम एवं स्पेशल लोग 244 (1) के ऊपर सीआरपीसी 1973 लागू नहीं होता है।

कलेक्टर से 7 दिवस में मांगा स्पष्टीकरण

अतः ग्राम सभा सामुदायिक एवं सार्वजनिक रूप से ही निर्णय लिया कि विलेज खराड़ी एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिला कलेक्टर के द्वारा 7 जिलों से जिला बदल किया गया था उसे अवैध एवं असंवैधानिक मानता है, और इसे खारिज करता है। तात्कालिक कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं वर्तमान जिला रतलाम कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार को निर्देशित करती है कि रूडी प्रथा के क्षेत्र में आदिवासी को जिला बदलकर मानसिक और शारीरिक रूप से अवैध व असंवैधानिक रूप से परेशान किया इसका 7 दिनों में लिखत स्पष्टीकरण करें अन्यथा ग्राम सभा जुडिशल लॉ एवं नॉन जुडिशल लॉ के तहत गैर जिम्मेदारी के ऊपर कार्रवाई करेगी।

 

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Dr. Himanshu Joshi

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