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मप्र में लॉकडाउन 30 जून तक, कोचिंग संस्‍थान सबके परामर्श के बाद जुलाई में खुल सकेंगे

मप्र में लॉकडाउन 30 जून तक, कोचिंग संस्‍थान सबके परामर्श के बाद जुलाई में खुल सकेंगे

खबरगुरु (भोपाल) 31 मई 2020। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात आठ बजे प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अगला चरण कैसा होगा यह विवरण दे रहा हु।मध्य प्रदेश में लॉकडाउन अब 30 जून तक रहेगा। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सीएम ने कहा मध्यप्रदेश के अन्नदाताओं ने कमाल कर दिया है। इस विषम परिस्थिति में भी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अब तक 1 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।

ये अनुमतियां मिलेंगी

8 जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

इसकेे अलावा राज्य में तथा राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रदेश में अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

मृत्यु होने पर 20 और शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन करने की अनुमति होगी।

राज्य में दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी।

इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी वहीं भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगे।

खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है। किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है।

12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे।

ये प्रतिबंधित रहेगा

सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष और मैरिज गार्डन पर प्रतिबंध रहेगा।

शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

बिजली के बिलों में मिलेगी राहत

बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बड़े उद्योगों के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। अब व्यापारी और घरैलु उपभोक्ता को बिजली बिल भरने से राहत दी जाएगी। अलग-अलग स्लैब के अनुसार राहत दी जाएगी। वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्‍य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी।

रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे सबकुछ बंद रहेगा

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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