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रतलाम: 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने भदौरिया ग्रुप के आरोपियों को 7 वर्ष एवं अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6 वर्ष सुनाई सजा, दो आरोपियों की हो चुकी है मौत

🔴 सजा पाने वालो में भाजपा एवं कांग्रेस नेता भी शामिल

🔴आरोपी रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की हो चुकी है मौत

खबरगुरु (रतलाम) 26 नवम्बर। 10 साल पहले डाट की पुलिया के पास भदौरिया ग्रुप और अंबर ग्रुप के बीच गोलीबारी एवं मारपीट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शनिवार को भदौरिया ग्रुप के आरोपियों को 7 वर्ष एवं अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा पाने वालो अपराधियों में भाजपा नेता भगतसिंह भदौरिया, कांग्रेस नेता युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक एवं भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज भी शामिल है। फैसले के पहले कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में दोनों ग्रुप के समर्थक मौजूद थे।

मामला 10 साल पुराना है। 2012 में डाट की पुलिया के पास भदौरिया ग्रुप और अंबर ग्रुप के बीच गोलीबारी एवं मारपीट हुई थी। मारपीट में चार लोग गंभीर घायल हुए थे। स्टेशन रोड थाने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में  मंयक जाट (अंबर ग्रुप) की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा नेता भगतसिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरिसिंह की रिपोर्ट पर यतींद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल, मंयक जाट अन्य के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था। मामले में कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है। भदौरिया ग्रुप के आरोपियों को 7 वर्ष एवं अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6 वर्ष की सजा सुनाई है। दो आरोपियों रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो चुकी है। 

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इन्हे मिली 7 वर्ष सजा

भाजपा नेता भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया, शरद पिता मोहनलाल भाटी, रवि पिता रमेशचंद्र मीणा, रितेशनाथ पिता वीरेंद्रनाथ को 7 वर्ष के कारावास की सजा मिली । 

इन्हे मिली 6 वर्ष सजा

कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट, योगेंद्र सिंह पिता लोचनसिंह तोमर, किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान, अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल, ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल, यतेंद्र पिता विश्वकांत भारद्वाज, भूपेश पिता जगदीश नेगी को 6 वर्ष के कारावास की सजा मिली।

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admin

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