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सोशल मीडिया को गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा, फर्स्ट ओरिजिन बताना होगा, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

खबरगुरु (नई दिल्ली) 25 फरवरी। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का स्वागत करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्हें आईटी एक्ट के तहत लाया जाएगा। गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा। यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया।

आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘हमें शिकायत मिली थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी और हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। फेक न्यूज परोसी जा रही है। यही कारण है कि सरकार को यह गाइडलाइन तैयार करना पड़ी है। यूजर के सम्मान खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो आपको शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।

शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था बनाना होगी। यदि प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या सामग्री है तो उसे हटाना होगी। यदि सोशल मीडिया कंपनी किसी यूजर की पोस्ट हटाती है या उसे बैन करती है तो यूजर को इसका कारण बताना होगा।

अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी और उनका पक्ष भी सुनना होगा।

OTT और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर देनी होगी। OTT को बताना होगा कि वे किस तरह से जानकार को प्रसारित कर रहे हैं।

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