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रतलामः कोरोना रिटर्न का असर, शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन

खबरगुरु (रतलाम) 1 अप्रैल। रतलाम में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दरअसल रतलाम में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कोरोना की चैन तोड़ने के लिए शासन-प्रशासन ने लॉकडाउन का निर्णय लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक रतलाम जिले में 5516 कोरोना के मामले सामने आ गए हैं वहीं कोरोना से 92 की मौंत हो चुकी हैं। कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया है।

बैठक में ये रहे मौजूद

जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, एस पी गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक शहर में संपूर्ण लॉकडाउन

बैठक के दौरान शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे।

ये रहेगी दूध वितरण की व्यवस्था

लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक एवं शाम को 4:00 से 7:00 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

अपनी होली अपने घर

बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे । किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा । रंग पंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे ।

शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक

रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा । इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी । रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु प्रथक से व्यवस्था कराई जाएगी ।इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी ।

रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पूर्णतया प्रतिबंधित

बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा । होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे । विभिन्न ठेले खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवा कर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे । प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे।

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