Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

निर्वाचन प्रचार-प्रसार 26 नवम्बर सायं 5बजे पश्चात् प्रतिबंधित रहेगा जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबन्धात्क आदेश जारी किए

ख़बरगुरु तलाम 25 नवम्बर 2018: जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी एवं शान्तिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए। इसके अनुसार 26 नवम्बर सायं 5 बजे पश्चात् निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। इस अवधि के पश्चात सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार वाहनों एवं ध्वनि अनुमति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेगे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं भारतीय प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 219 रतलाम ग्रामीण, 220 रतलाम शहर, 221 सैलाना, 222जावरा एवं 223 आलोट के सीमाक्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व संबंधित क्षेत्र छोड़ दे। जिले में कोई भी जमावड़ा आयोजन जिसमें 5या 5 से अधिक व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजन नहीं कर सकेंगे। डोर-टू-डोर प्रचार इस आदेश के अधीन अनुमत होगा। उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार का ओपिनियन पोल पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त प्रतिबन्धात्क आदेश आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में रत्त पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!